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Haryana RERA ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को दी 4 महीने की मोहलत, डेवलपर्स ने किया स्वागत

Haryana RERA ने पश्चिम एशिया संकट के बीच पात्र रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समय-सीमा 4 महीने बढ़ाई। जानें पात्रता, नियम और घर खरीदारों पर असर।

Haryana RERA ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को दी 4 महीने की अतिरिक्त मोहलत, डेवलपर्स ने फैसले का किया स्वागत

गुरुग्राम | 12 अगस्त 2026

पश्चिम एशिया संकट के कारण निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने के बीच हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Haryana RERA) ने पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं की निर्माण अवधि में चार महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है। इस फैसले का रियल एस्टेट डेवलपर्स ने स्वागत किया है।

किन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा फायदा?

HRERA गुरुग्राम के 11 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार, वे पात्र परियोजनाएं इस राहत के दायरे में आएंगी जिनकी निर्धारित, संशोधित या विस्तारित पूर्णता तिथि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद है और जो 31 जुलाई 2026 तक प्राधिकरण में पंजीकृत थीं।

पात्र परियोजनाओं की समय-सीमा में चार महीने का विस्तार स्वतः लागू होगा। इसके लिए डेवलपर्स को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्यों बढ़ाई गई निर्माण अवधि?

पश्चिम एशिया में जारी संकट से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके कारण स्टील, सीमेंट, एल्युमीनियम और अन्य निर्माण सामग्री की उपलब्धता एवं आपूर्ति पर दबाव पड़ा है। इससे कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका बनी है।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की 31 जुलाई 2026 की सलाह के बाद HRERA ने यह कदम उठाया। प्राधिकरण ने परिस्थितियों को RERA कानून के तहत फोर्स मेज्योर यानी अप्रत्याशित परिस्थितियों के रूप में माना।

डेवलपर्स ने फैसले का स्वागत किया

रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस निर्णय को निर्माण कार्यों की योजना बनाने और आपूर्ति संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए राहत देने वाला कदम बताया है। अतिरिक्त समय मिलने से पात्र परियोजनाओं के डेवलपर्स को निर्माण और संसाधनों की व्यवस्था करने में अधिक लचीलापन मिल सकता है।

घर खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब है?

घर खरीदारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चार महीने का विस्तार पात्र परियोजनाओं की पूर्णता समय-सीमा से संबंधित है। इससे किसी विशेष प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति, कब्जे की तारीख या डेवलपर के सभी दायित्व अपने-आप तय नहीं हो जाते। खरीदार अपने प्रोजेक्ट का HRERA पंजीकरण, लागू आदेश और संशोधित completion date अवश्य जांचें।

यह आदेश अपने-आप पहले से बेची गई संपत्तियों की कीमत बढ़ाने की अनुमति भी नहीं देता। खरीदारों को अपने एग्रीमेंट और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार जानकारी लेनी चाहिए।

निष्कर्ष

Haryana RERA का चार महीने का विस्तार पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण नियामकीय राहत है। हालांकि, इसका लाभ केवल निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली परियोजनाओं पर लागू होगा।

स्रोत: Hindustan Times, Business Standard
रिपोर्ट की तारीख: 12–13 अगस्त 2026

नोट: यह अगस्त 2026 में जारी आदेश पर आधारित समाचार है। किसी खास परियोजना की संशोधित समय-सीमा के लिए संबंधित HRERA रिकॉर्ड की पुष्टि करें।

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